Inactive PAN पर आया बड़ा अपडेट, एड्रेस प्रूफ अपडेट करने से हो जाएगा एक्टिव, लेकिन बस इन लोगों को मिली छूट
Inactive PAN: जिन टैक्सपेयर्स का पैन इनएक्टिव हो चुका है, वो अब इसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जबतक कि जुर्माना भरकर इसे अपडेट न कराया जाए. लेकिन प्रवासी भारतीयों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है.
Inactive PAN: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Card Linking) कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के साथ ही बीत चुकी है. जिन टैक्सपेयर्स का पैन इनएक्टिव हो चुका है, वो अब इसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जबतक कि जुर्माना भरकर इसे अपडेट न कराया जाए. लेकिन प्रवासी भारतीयों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है.
NRIs को मिलेगा एड्रेस प्रूफ का रास्ता
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना चाहिए. विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने के संदर्भ में चिंता जतायी है..
Dear Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…
3 सालों से आईटीआर फाइल नहीं किया हो तो...
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर एनआरआई ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है. विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है.
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आयकर विभाग ने कहा, ‘‘जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं."
(एजेंसी से इनपुट के साथ)
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12:20 PM IST